प्रशासन 1 अनुभाग भर्ती, तैनाती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और सामान्य मामलों से संबंधित कार्य करता है। अनु. जा./अनु. ज. जा.कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए अनु. जा./अनु. ज. जा.सेल में वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन) संपर्क अधिकारी रूप में व वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी इस सेल के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। अनुभाग की प्रत्येक यूनिट द्वारा किये गये कार्य का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

यूनिट    टिप्पणी

भर्ती यूनिट
(क)परिवीक्षा पर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (लेखापरीक्षा ) की भर्ती, आशुलिपिकों, लेखापरीक्षकों, लिपिकों, एमटीएस से संबंधित पत्राचार और सीधी भर्ती के मध्य  वरिष्ठता का निर्धारण।
(ख) मेधावी खिलाड़ियों को विभिन्न समूह 'ग' पदों पर भर्ती ।
(ग) अनुकंपा नियुक्ति योजना का कार्यान्वयन । 
    
पैनल वर्ष में विभिन्न संवर्गों में भर्ती हुए अधिकारियों का विवरण।
कार्यालय आदेश 
अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन करने हेतु  विभागीय जांच समिति की बैठकों से संबंधित विवरण।
पदोन्नति यूनिट
(क)एमटीएस से वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी तक विभिन्न संवर्गों की पदोन्नति के लिए पैनल सामग्री तैयार करना ।
(ख)समूह क और ख राजपत्रित अधिकारियों और कल्याण अधिकारी एवं कल्याण सहायक के चयन से संबंधित मुख्यालय से पत्राचार।
(ग)एमएसीपी योजना के तहत मामलों का प्रसंस्करण और लेखापरीक्षा अधिकारियों को एनएफयू का अनुदान
(घ) भा.ले.प.व ले.वि. के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय संयुक्त पात्रता हेतु सामग्री ।
(ड़)आशुलिपिकों को अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति
(च) समूह राजपत्रित संवर्गों के संबंध में राजपत्र अधिसूचना
(छ) नियुक्ति की रीति के रूप में पदोन्नति के साथ संवर्गों के लिए आरक्षण रोस्टर का रखरखाव।
    
पदोन्नति, एमएसीपी, अखिल भारतीय संयुक्त पात्रता सूची के परिचालन आदि से संबन्धित कार्यालय आदेश
तैनाती यूनिट
(क)तैनाती/स्थानांतरण (पारस्परिक स्थानांतरण सहित) आदेश जारी करना 
(ख)एस.ए.एस पास कार्मिकों को विशेष वेतन की स्वीकृति ।
(ग) विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति ।
(घ) मुख्यालय को कार्मिक स्थिति विवरण प्रस्तुत करना ।     
तैनाती आदेश, वेतन स्वीकृति, विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति ।
कार्यालय आदेश 

(क)कार्यालय म.ले.(ले.प.), तेलंगाना तथा प्र.नि.ले.प.(कें.), हैदराबाद में कार्यरत स्टाफ के डेटाबेस का रखरखाव ।
(ख) सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, हिन्दी संवर्ग के कार्मिकों से संबन्धित अभ्यावेदनों का अग्रेषण ।
(ग)पारस्परिक स्थानान्तरण मामलों की प्रोसेसिंग ।
(घ)अनुभागों/तदर्थ प्रकोष्ठों का गठन एवं समाप्ति ।     
प्रतिनियुक्ति यूनिट 
(क)संगठनों से मांगों की प्राप्ति तथा महालेखाकार के अनुमोदन से स्टाफ के मध्य प्रतिनियुक्ति सूचनाओं का परिचालन ।
(ख) विभिन्न संगठनों में कर्मचारियों को प्रायोजित करने के लिए महालेखाकार के आवश्यक आदेश प्राप्त करना ।
(ग)आवेदनों की प्राप्ति न होने के मामले में संबन्धित संगठनों को निरंक रिपोर्ट भेजना ।
(घ), पांचवें वर्ष से आगे प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने के लिए विस्तार/प्रत्यावर्तन के संबंध में मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से पहले इस संबंध में आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई हेतु संगठन को स्मरण पत्र भेजना।
(ड़) हमारे कार्यालय से भेजी गई अनुशंसा सूची से अधिकारियों का चयन संबंधी सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में अनुस्मारक भेजना।
(च) अर्धवार्षिक/वार्षिक और मासिक विवरणी प्रस्तुत करना और पंजियों को बंद करना।
(छ) समामेलन मामलों का प्रसंस्करण ।
(ज) विदेशों एवं यूएन/एम्बेसी ऑडिट में तैनाती और हज के लिए अस्थायी प्रतिनियुक्ति के मामलों का प्रसंस्करण ।
    
प्रतिनियुक्ति सूचनाओं का परिचालन । 
इस कार्यालय में/से प्रतिनियुक्ति से संबन्धित कार्यालय आदेश।

प्रतिनियुक्ति अवधि और प्रत्यावर्तन से संबन्धित कार्यालय आदेश

सामान्य यूनिट 
(क)अनुभाग के सभी विविध एवं सामान्य कार्य ।
(ख)मासिक बकाया रिपोर्ट और मासिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सामग्री तैयार करना। 
ग) आवधिक विवरणियों का प्रस्तुतिकरण।
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों से संबन्धित शिकायत पंजी का रखरखाव ।
(ड़) निर्धारित तिथियों पर उत्सव की तिथियों के संबंध में पूरे कार्यालय से संबंधित सामान्य प्रकृति की सूचनाएं और परिपत्र जारी करना।
    
विभिन्न विनिर्दिष्ट दिनों में उत्सव मनाने/अनुपालन  से संबन्धित परिपत्र।


प्रशासन-II अनुभाग विभागीय परीक्षाओं, ऋण एवं अग्रिम, त्यागपत्र (तकनीकी एवं व्यक्तिगत), स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति, एफआर 56(j)  के अंतर्गत समीक्षा व मानदेय तथा बीमा से संबन्धित कार्य करता है । अनुभाग की प्रत्येक यूनिट द्वारा किये गये कार्य का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:
परीक्षा यूनिट – 
1.    जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर में (1 वर्ष में 4 बार) आयोजित होने वाली तिमाही परीक्षा ।
2.    फरवरी तथा अगस्त के दौरान (वर्ष में 2 बार) लेखापरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा (डी.ई.ए) ।
3.    अप्रैल के दौरान वरिष्ठ लेखापरीक्षकों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा ।
4.     फरवरी / मार्च के दौरान एसएएस उम्मीदवारों के लिए प्रारंभिक परीक्षा।
5.    अगस्त / सितंबर के दौरान, एसएएस / आरए / सीपीडी (वार्षिक/नियमित) परीक्षा ।
6.     फरवरी / मार्च के दौरान अनुपूरक एसएएस / आरए / सीपीडी परीक्षा ।
7.     सितंबर के दौरान लिपिक के रूप में पदोन्नति के लिए 12 वीं पास एमटीएस के लिए विभागीय परीक्षा।
सामान्य यूनिट- 
1.    अधिवर्षिता प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति
2.    स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
3.    चिकित्सा आधार पर असमर्थता के कारण सेवानिवृत्ति
4.    त्यागपत्र (तकनीकी एवं व्यक्तिगत)
5.    एफआर 56(j)  के अंतर्गत तिमाही समीक्षा 
6.    मासिक, तिमाही, छ:माही तथा वार्षिक विवरणी 
7.    एम.एस.ओ. (प्रशासन), खंड-I, खंड-II, एमजीपी आदि के लिए सुधार पर्ची । 
मानदेय एवं बीमा यूनिट –
1.    अधिवर्षिता प्राप्त करने पर/स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त अधिकारियों से संबन्धित समूह बीमा (सीजीईजीआईएस) की गणना।
2.    प्रशिक्षण स्कन्ध के आंतरिक संकायों को मानदेय की स्वीकृति।
3.     लेखा शीर्ष- व्यावसायिक सेवाओं (विधिक व्यय) के अंतर्गत कानूनी मामलों के लिए स्थायी अधिवक्ता के लिए मानदेय की स्वीकृति।
4.    लेखा शीर्ष- व्यावसायिक सेवाओं (अन्य) के अंतर्गत विशेषज्ञ संकायों को मानदेय की मंजूरी।
5.    लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए सराहनीय कार्य और योगदान के लिए अधिकारियों को मानदेय की स्वीकृति।
6.     ओटीए दावों की मंजूरी।
पी.सी.ए./एच.बी.ए॰ यूनिट –
1.    ऋण और अग्रिम, पीएओ के समन्वय में पीसीए/एचबीए से संबंधित सभी पत्राचार और वसूलियां की  निगरानी के अतिरिक्त  पीसीए/एचबीए के लिए बजट आवश्यकताओं की तैयारी।
2.    नियमपुस्तिकाओं के अद्यतन का निरीक्षण करना ।

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