कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार किसी कार्यस्थल के प्रत्येक नियोक्ता एक लिखित आदेश द्वारा एक समिति का गठन करेगा जिसे “आंतरिक शिकायत समिति” के रूप मे जाना जाएगा।

महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, मध्य रेल मे कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न की रोकथाम समिति निम्नानुसार होगी:

कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम समिति:

1     

अध्यक्ष

श्रीमती गीता रघु

निदेशक, वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा कार्यालय, मुंबई

2

समिति सदस्य

श्रीमती ज्योति मेनन

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, मध्य रेल, मुंबई

3

समिति सदस्य

श्री डी.वी.एस. शिवप्रसाद

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, मध्य रेल, मुंबई

 

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