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उत्तर प्रदेश

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-4 वर्ष 2025: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण

दिनांक जिस पर रिपोर्ट की गई है:
Tue 12 Aug, 2025
शासन को रिपोर्ट भेजने की तिथि:
सरकार के प्रकार:
राज्य
क्षेत्र सामाजिक कल्याण

अवलोकन

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों (श्रमिकों) के रोजगार एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने तथा उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 अधिनियमित (अगस्त 1996) किया गया। अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणसुनिश्चित करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारकल्याण बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने बोर्ड के लिए संसाधन सृजित करने हेतु नियोक्ताओं द्वारा संपन्न निर्माण कार्य की लागत पर उपकर अधिरोपित और एकत्र करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) भी अधिनियमित (अगस्त, 1996) किया । तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009  अधिसूचित (फरवरी 2009) किया गया।

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोनों अधिनियमों को परिकल्पित रूप से कार्यान्वित किया गया तथा क्या इससे श्रमिकों की कार्य दशाओं में सुधार हुआ। लेखापरीक्षा में प्रतिष्ठानों और श्रमिकों के पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन तथा उपकर के निर्धारण, संग्रहण एवं बोर्ड को अंतरण तथा इसके उपयोग की भी समीक्षा की गयी।

प्रतिवेदन में अवधि 2017-22 को आच्छादित करते हुए“भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण” परनिष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं जो अवधि 2017-22 की नमूना-लेखा परीक्षा में प्रकाश में आए थे। यथा आवश्यक, अवधि 2021-22 के बाद के प्रकरणों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

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