सूचना का अधिकार अधिनियम
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने इस अधिनियम के तहत कार्यालय में कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता हेतु केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नियुक्त किया है। कोई व्यक्ति, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित किए गए शुल्क के साथ अंग्रेजी या हिन्दी में लिखित रूप से अनुरोध करेगा, जो उसके द्वारा माँगी गई जानकारी को निर्दिष्ट करता है। बशर्ते जहाँ इस प्रकार के अनुरोध को लिखित में नहीं दिया जा सकता, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी उस व्यक्ति के अनुरोध मौखिक रूप से लिखित रूप में कम करने में सभी उचित सहायता प्रदान करेंगे।
आवेदन के लिए प्रारूप
कोई विशिष्ट आवेदन पत्र नहीं होता है। आवेदन में स्पष्ट रूप से अपना नाम और पत्राचार के लिए पूरा पता, टेलीफोन नंबर(वैकल्पिक) और विशिष्ट जानकारी जो स्पष्ट रूप से नंबर और तिथि आदि के साथ व्यावहारिक है, का उल्लेख करना चाहिए।
आवेदन किसे संबोधित होगा
सूचना के अधिकार के तहत जानकारी के लिए सभी आवेदन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को संबोधित होंगे।
आवेदन शुल्क
धारा 6 की उपधारा (1) के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए ‘‘वेतन और लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (ले/ह) छत्तीसगढ़, रायपुर‘‘ के पक्ष में रू.10.00 रुपये (केवल दस रुपये) के आवेदन शुल्क उचित रसीद के साथ नकद भुगतान या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक के चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के साथ आवेदन करना होगा । अन्यथा आवेदन को अमान्य घोषित कर कोई जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी।
जानकारी हेतु शुल्क
धारा 7 की उपधारा (1) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए ‘‘वेतन और लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (ले/ह) छत्तीसगढ़, रायपुर‘‘ के पक्ष में रू.10.00 रुपये (केवल दस रुपये) के आवेदन शुल्क उचित रसीद के साथ नकद भुगतान या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक के चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के साथ आवेदन करने के लिए दर निम्नलिखित है : -
- प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपये (ए -4 या ए -3 आकार के कागज में) बनाया या कॉपी किया गया।
- बड़े आकार के कागज के एक प्रतिलिपि के लिए उसका वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य;
- नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या कीमत; तथा
- अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और उसके बाद प्रत्येक बाद के घंटे (या इसके अंश) के लिए पांच रुपये का शुल्क।
धारा 7 के उपधारा (5) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, ‘‘वेतन और लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (ले/ह) छत्तीसगढ़, रायपुर‘‘ के पक्ष में रू.10.00 रुपये (केवल दस रुपये) के आवेदन शुल्क उचित रसीद के साथ नकद भुगतान या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक के चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के साथ आवेदन करने के लिए दर निम्नलिखितः -
- डिस्क या फ्लॉपी में जानकारी देने के लिए पचास रुपये प्रति डिस्केट या फ्लॉपी; तथा
- प्रकाशित रुप में सूचना उपलब्ध कराने पर प्रकाशन का निर्धारित मूल्य या 2 रु. प्रति पृष्ठ (प्रकाशन के फोटोकापी हेतु)।
सूचना प्रदान करने की अवधि
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। समय पर जानकारी प्राप्त करने हेतु विधिवत भरे हुए आवेदन चाही गयी जानकारी के विस्तृत विवरणों के साथ निर्धारित शुल्क सहित इस कार्यालय में जमा करना होगा। केवल इस कार्यालय की सूचना ही आवेदक को प्रदान की जाएगी।
यदि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जमा किया गया आवेदन मे त्रुटि, जानकारी की अनुपलब्धता, शुल्क की अप्राप्ति आदि कोई दोष होता है, तो 30 दिनों की अवधि संशोधित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से ही गिना जाएगा।
अपील
यदि कार्यालय 30 दिनों के अंदर आवेदन की जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है या आवेदक सीपीआईओ द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो आवेदक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के विरुद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। सीपीआईओ के विरुद्ध प्रथम अपील को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को संबोधित किया जा सकता है। अपील प्रस्तुत करने के लिए कोई और शुल्क की आवश्यकता नहीं है।
द्वितीय अपील
यदि आवेदक को कोई प्रथम अपीलीय अधिकारी से सूचना नहीं मिल रही है या अधूरी या गलत सूचना प्राप्त होती है या निर्णय से संतुष्ट नही है तो आवेदक निर्णय प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयुक्त, नई दिल्ली के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकता है।