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भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 (अधिनियम), भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के नियोजन तथा सेवा-शर्ते, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों को विनियमित करता है। नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर लगाने एवं संग्रह करने तथा उसका उपयोग पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुपालन में सितंबर 2008 में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन किया गया था।