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यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
प्रतिवेदन के अध्याय-1 में राज्य वित्त लेखाओं के आधार और दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, शासकीय लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों में रूझान जैसे राजस्व अधिशेष/घाटा, राजकोषीय आधिशेष/घाटा इत्यादि और राजकोषीय सुधार पथ शामिल है।
अध्याय-2 एवं 3 में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य शासन के क्रमशः वित्त तथा विनियोग लेखों की जाँंच में उत्पन्न तथ्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है। जहाँ भी आवश्यक हुआ, छत्तीसगढ़ शासन से जानकारी प्राप्त की गई है।
अध्याय-4-‘लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता’ में वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ राज्य शासन के अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति प्रदान करता है।
निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न शासकीय विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, मण्डलों और शासकीय कंपनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आपत्तियों और राजस्व प्राप्तियों पर आपत्तियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदनों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है।