लेखा अधिकारियों और सहायक लेखा अधिकारियों के लिए आंतर कार्यालयीन स्थानांतरण एवं तैनाती संबंधी संशोधित दिशानिर्देश

      लेखा अधिकारियों एवं सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के मामले में पारदर्शिता लाने और उनकी तैनाती का न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मुख्यालय परिपत्र दिनांक 01-2014 में सभी भारतीय लेखा व लेखापरीक्षा विभाग कार्यालयों  में न्यूनतम तीन सदस्यों वाले स्थानांतरण और तैनाती बोर्डों के गठन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि ग्रुप ‘बी’ और ‘सी’ स्टाफ के स्थानांतरण और तैनाती की अनुशंसा की जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई तालिका में विस्तृत रूप में स्थानांतरण और तैनाती बोर्ड को महालेखाकार, महाराष्ट्र, मुंबई के नियंत्रण प्राधिकार के तहत संयुक्त संवर्ग बनाया गया है। आंतर कार्यालयीन स्थानांतरण और तैनाती के सभी मामलों को बिना किसी अपवाद के स्थानांतरण और तैनाती बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

 

ब्यौरा

बोर्ड के सदस्य और कार्यालय,जहां से  वे हैं

स्वीकृति प्राधिकारी

एक ही संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के अंतर्गत अधिकारियों की आंतर कार्यालयीन स्थानांतरण और तैनाती

  • कार्यालय महालेखाकार (ले व ह)-I, मुंबई, के प्रशासन प्रभारी ग्रुप अधिकारी
  • कार्यालय महालेखाकार (ले व ह)-II,नागपुर, के प्रशासन प्रभारी ग्रुप अधिकारी                        
  • संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी                  द्वारा नामांकित ग्रुप अधिकारी

 

उक्त तीन में से सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष होंगे

महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-I, मुंबई

 

2.    स्थानांतरण एवं तैनाती दिशानिर्देश के नियम

 

      कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-I, महाराष्ट्र, मुंबई एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर के लेखा अधिकारियों एवं सहायक लेखा अधिकारियों का एक संयुक्त संवर्ग है और उन्हें मुंबई और नागपुर के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, महालेखाकार, मुंबई संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी हैं एवं /उनको (उनका कार्य) यह सुनिश्चित करना है कि दोनों कार्यालयों के पास सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकारी हैं, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में स्थानांतरण के परिणामस्वरूप होने वाली असुविधा कम से कम हो।

     

यह स्थानांतरण एवं तैनाती दिशानिर्देश निम्नलिखित नियमों पर आधारित हैं :

 

  • लेखा अधिकारियों एवं सहायक लेखा अधिकारियों की पदोन्नति होने पर उन्हें उस कार्यालय में तैनात किया जाएगा जहां पर पद रिक्त है।  तैनाती करते समय अधिकारी की सुविधा से पहले कार्यालय की जरूरतों एवं प्रशासनिक तात्कालिकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • अधिकारियों को किसी विशेष स्टेशन पर स्थानांतरण या तैनाती का दावा करने का अधिकार नहीं है।

 

  • मात्र किसी विशेष स्टेशन पर रिक्ति होने पर स्टेशन के बाहर तैनात अधिकारियों को उस स्टेशन पर तैनाती किए जाने का दावा करने का अधिकार नहीं देता है। रिक्तियों को भरना प्रशासन का विशेषाधिकार है जिसे वह दोनों कार्यालयों में रिक्तियों की स्थिति एवं कार्य की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करता है।

3.    “बेस स्टेशन” की अवधारणा

  1. प्रत्येक अधिकारी का एक बेस स्टेशन होगा जहां समान्यतः उसे तैनात किया जाएगा। यह बेस स्टेशन निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है :
  • सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत एसएएस उत्तीर्ण लेखा लिपिक/लेखापाल/वरिष्ठ लेखापाल/आशुलिपिक के संबंध में, यह वह स्थान होगा जहां पर उसे लेखा लिपिक/लेखापाल/वरिष्ठ लेखापाल/आशुलिपिक के पद पर तैनात किया गया हो (समान्यतः वह स्थान जहां से उसने एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण की है)
  1. बेस स्टेशन को पाँच साल तक बदला नहीं जा सकता है। पाँच वर्षों के पश्चात, एक अधिकारी अपना मूल स्टेशन बदलने के लिए महालेखाकार को आवेदन कर सकता है। उसका स्थानांतरण उसके द्वारा आवेदित बेस स्टेशन के बाहर उसकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
  2. स्टेशन पर वरिष्ठता की गणना करने के लिए, बेस स्टेशन से बाहर (लेखा अधिकारी या वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर) प्रदत्त सेवा को गिना जाएगा।
  3. यदि बेस स्टेशन से बाहर दो या दो से अधिक अधिकारियों की कुल सेवाएँ समान हो तो इस संवर्ग में panel वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा।
  4. बेस स्टेशन से बाहर रहने पर प्रतिनियुक्ति के किसी भी निवेदन को अधिकारी के मूल स्टेशन के सक्षम प्राधिकारी की सहमति से अग्रेषित किया जाएगा।

 

4.    लेखा अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखा अधिकारी संवर्ग में प्रारंभिक तैनाती

क)    एसएएस उत्तीर्ण अभ्यर्थी, अपने/अपनी सहायक लेखा अधिकारी संवर्ग में शामिल होने के     पश्चात, उन्हें उनके बेस स्टेशन पर पदस्थ       किया जाएगा, बशर्ते

(i)    मूल स्टेशन पर रिक्ति हो

(ii)    उसी मूल स्टेशन का सहायक लेखा अधिकारी जो मूल स्टेशन के बाहर सेवारत हो, का कोई निवेदन लंबित नहीं हो।

ख)    सहायक लेखा अधिकारी की लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर मूल      स्टेशन में     तैनात किया जाएगा बशर्ते,

(i)    मूल स्टेशन पर रिक्ति हो

(ii)    उसी मूल स्टेशन का लेखा अधिकारी जो मूल स्टेशन के बाहर सेवारत हो, का कोई निवेदन  लंबित नहीं हो।

5.    लेखा अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखा अधिकारी संवर्ग में आगामी स्थानांतरण

सहायक लेखा अधिकारी से लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप उसके मूल स्टेशन के अतिरिक्त किसी अन्य स्टेशन पर तैनात किया गया हो को, उसे उसके मूल स्टेशन पर स्थान रिक्ति होने पर तैनात किया जा सकता है। यह तैनाती उसी मूल स्टेशन पर तैनाती के लिए प्रतीक्षा कर रहे अन्य अधिकारियों में बाहरी स्टेशन की वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा।

  1. प्रतिनियुक्ति से लौट रहे लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी का मूल स्टेशन पर रिक्ति की स्थिति में उसे मूल स्टेशन पर तैनात किया जाएगा बशर्ते कोई अन्य लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी उस मूल स्टेशन पर तैनाती हेतु उससे अधिक समय से प्रतीक्षा नहीं कर रहा हो।

 

पदोन्नत होने वाले लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी जिनकी अधिवर्षिता से पूर्व एक वर्ष से कम सेवा बाकी है, वे ऐच्छिक स्टेशन का चयन कर सकते हैं। बोर्ड ऐसे चयन पर विचार कर सकता है बशर्ते चयनित स्टेशन पर रिक्ति हो।

 

  1. स्थानांतरण व तैनाती बोर्ड स्टाफ का सामान्य स्थानांतरण व तैनाती हेतु आवश्यकतानुसार बैठक कर सकता है। जब कभी भी अनुकंपा के आधार पर,विशेष अनुरोध पर विचार करने की आवश्यकता हो तो महालेखाकार के अनुमोदन से विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

 

  1. इन स्थानांतरण एवं तैनाती दिशानिर्देशों हेतु अपवाद

इन स्थानांतरण एवं तैनाती दिशानिर्देशों में दिए गए एक या एक से अधिक प्रावधानों में एवं ऐसे प्रत्येक मामले में छूट देने के लिए महालेखाकार सक्षम प्राधिकारी हैं।

 

  1. इन स्थानांतरण एवं तैनाती दिशानिर्देशों की प्रभावी तिथि

ये स्थानांतरण एवं तैनाती दिशानिर्देश इनके जारी होने की तिथि से प्रभाव में आते हैं और इस विषय पर पिछले सभी निदेश, आदेश, दिशानिर्देश इत्यादि, यदि कोई हो तो, की जगह लेंगे।