शासनादेश

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों और MCS (पेंशन) नियम 1982 के संदर्भ में, महालेखाकार कार्यालय (A & E) -II महाराष्ट्र नागपुर के संदर्भ में, अपने कर्तव्य की छानबीन और पेंशन और सेवानिवृत्ति के प्रकार के प्राधिकरण का निर्वहन करता है इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सेवारत राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ।

प्राधिकरण की प्रक्रिया

राज्य सरकार के कर्मचारी के सभी पेंशन संबंधी पात्रता / सेवानिवृत्ति लाभ, राज्य सरकार के पेंशन स्वीकृति अधिकारियों द्वारा एजी को संदर्भित किए जाते हैं। इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों और आदेशों के अनुसार अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों की जांच की जाती है। स्थान इस कार्यालय की पेंशन शाखा नागपुर के एक ऐतिहासिक भवन सिविल लाइंस में काम कर रही है, जो कि मुख्य भवन से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है।

हम से कैसे संपर्क करें

कार्यालय से निम्नलिखित पते पर ईमेल द्वारा संपर्क किया जा सकता है: कार्यालय से संबंधित टेलीफोन और फैक्स नंबर इस प्रकार हैं: हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगी यह कार्यालय इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों को प्राधिकृत कर रहा है, अर्थात् महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र - सभी राज्य सरकार के कर्मचारी; सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों / कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारी; अखिल भारतीय सेवा अधिकारी (आईएएस अधिकारियों के पेंशन मामलों को छोड़कर, जो ओ / ओ पीएजी (ए एंड ई) -आई, महाराष्ट्र, मुंबई) द्वारा निपटाए जाते हैं; और फ़्रीडम फ़ाइटर्स। नागपुर के हाई कोर्ट के जज और मुंबई के हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच और विधायक / एमएलसी