सूचना अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वेबसाइट का यह क्षेत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए है।

यहॉं पर दी गई सूचना 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली स्थित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से संबंधित है। भारत के सीएजी के कई क्षेत्रीय कार्यालयों की अपनी स्वयं की वेबसाइट हैं (राज्य के एजी की वेबसाइटें देखें) और अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित ऐसी सूचना प्रकाशित करने की प्रक्रिया में हैं। इस वेबसाइट का राज्य के ऐसे एजी से प्रश्नों के समाधान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है जिनकी अभी तक अपनी वेबसाइटें नहीं हैं।

सीएजी ने इस अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्यों के निर्वाह में सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लोक सूचना प्राधिकारी नियुक्त किए हैं।

इस क्षेत्र में सूचना अधिनियम के अंतर्गत प्रसार करने हेतु है। तथापि, किसी भी तरीके से इसका प्रयोग करने से पूर्व पीआईओ से इसे सत्यापित कराने का सुझाव दिया जाता है।

आवेदन करने की प्रक्रिया

एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है उसे नीचे प्रक्रिया 3 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार ऐसे शुल्क के साथ हिंदी में अथवा अंग्रेजी में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुरोध करना होगा।

आवेदन फार्म का प्रारूप

आवेदन में स्पष्ट रूप में उसका नाम एवं पत्राचार का पता, दूरभाष संख्या (वैकल्पिक) और विशिष्ट सूचना यदि व्यवहार्य हो तो सं. एवं तिथि आदि सहित जो सूचना वह चाहता/चाहती है, का उल्लेख करना चाहिए।

शुल्क

  1. शुल्क पीएओ, एजी (लेखापरीक्षा), दिल्ली के पक्ष में देय बैंकर चेक/ बैंक ड्राफ्ट/ इंडियन पोस्टल आर्डर द्वारा समुचित प्राप्ति के प्रति नकद रूप में दिया जाय। यह केवल भारत के सीएजी का कार्यालय, नई दिल्ली के संबंध में है। राज्यों के अन्य महालेखाकारों के कार्यालयों के पास उपलब्ध सूचना के मामले में शुल्क के साथ अनुरोध तत्संबंधी महालेखाकार के कार्यालय के संबंधित पीआईओ को भेजा जाय।
  2. शुल्क की मात्रा: धारा6 की उप धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध उपरोक्त (क) में यथा उल्लिखित तरीके से दस रूपये के आवेदन शुल्क के साथ भेजा जायगा। अन्यथा अनुरोध को एक वैध अनुरोध नहीं माना जाएगा और कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

    धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने हेतु, निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जायेगा:

    1. I. सृजित प्रत्येक पृष्ठ या उसकी फोटोप्रति के लिये दो रूपए (ए-4 या ए-3 कागज)
    2. II. बड़े आकार के कागज में किसी फोटोप्रति का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य
    3. III. नमूनों अथवा प्रतिमानों के लिये वास्तविक लागत या कीमत, और
    4. IV. अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण के प्रथम घंटे के लिये कोई शुल्क नहीं है और बाद के प्रत्येक घंटे के लिये पांच रूपये का शुल्क।

आवेदन और शुल्क की प्राप्ति की व्यवस्था

आवेदन या शुल्क की प्राप्ति हेतु सीएजी कार्यालय के स्वागत काउंटर पर व्यवस्था की गई है। आवेदक 3(ए) पर प्रक्रिया के अनुसार भी अपेक्षित फीस जमा करा सकता है।

अपील और अपीलीय प्राधिकारी आदि, यदि कोई है

आरटीआई, अधिनियम 2005, की धारा 19(1) के अनुसार सीपीआईओ/ पीआईओ के निर्णय के प्रति अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय में, श्री राजकुमार, प्रधान निदेशक (मुख्यालय), भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली के लिये प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं और राज्यों में महालेखाकार कार्यालयों में संबंधित पीआईओ के लिये प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार/ प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा/ महानिदेशक, लेखापरीक्षा अपीलीय प्राधिकारी हैं।

सूचना अधिनियम के लिये अधिकार के अंतर्गत आवश्यकताऐं

संगठनात्मक संदर्भ
अध्याय II, 4.1 (बी) (I)
सूचना उपलब्ध है
हमारे बारे में
कर्त्तव्य अध्याय II, 4.1 (बी) (II) डीपीसी अधिनियम
निर्णय लेने की प्रक्रिया अध्याय II, 4.1 (बी) (III) सीएजी के संगठनात्मक चार्ट और स्थाई आदेशों की नियमपुस्तक
मानंदड अध्याय II, 4.1 (बी) (IV) लेखापरीक्षण मानदण्ड
नियमपुस्तक अध्याय II, 4.1 (बी) (V) नियमपुस्तकों की सूची
धारित दस्तावेज अध्याय II, 4.1 (बी) (VI) लेखापरीक्षित संस्थाओं से प्राप्त दस्तावेजों से सम्बन्धित विभाग द्वारा धारित दस्तावेज
परामर्शक व्यवस्थाऐं अध्याय II, 4.1 (बी) (VII) लागू नहीं
बोर्ड/समितियाँ अध्याय II, 4.1 (बी) (VIII) कोई समिति नहीं
निर्देशिका अध्याय II, 4.1 (बी) (IX) http://cagofindia.delhi.nic.in/cagtel (दूरभाष निर्देशिका)
वेतनमान अध्याय II, 4.1 (बी) (X) आईएएडी में सरकारी सेवकों का वेतनमान
बजट अध्याय II, 4.1 (बी) (XI) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों का बजट
आर्थिक सहायता अध्याय II, 4.1 (बी) (XII) लागू नहीं
रियायतों की अनुमति, प्राधिकरण अध्याय II, 4.1 (बी) (XIII) लागू नहीं
इलेक्ट्रॉनिक जानकारी अध्याय II, 4.1 (बी) (XIV) इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है
सुविधाएँ अध्याय II, 4.1 (बी) (XV) नागरिक चार्टर
पीआईओ अध्याय II, 4.1 (बी) (XVI) क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासन प्रभारी को पीआईओ के रूप में नामित किया जाता है,
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