विधि निर्माण के साथ इंटरफ़ेस
संवैधानिक स्थिति |
अनुच्छेद 151: लेखापरीक्षा रिपोर्ट (1) संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। (2) किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जिसके कारण उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। |
राष्ट्रपति / राज्यपाल द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखने की प्रक्रिया |
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कैग की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए संसदीय/विधायी समितियाँ उपलब्ध कराई गईं |
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए संसद / राज्य विधानसभाओं में दो प्रकार की समितियाँ गठित की जाती हैं: 1. सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (COPU) 2. लोक लेखा समिति (PAC)
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