नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया है, जहां तक उनके लेखापरीक्षा (ऑडिट) के दायरे और सीमा का संबंध हैं, उसमें सरकारी विभागों के मार्गदर्शन, सरकारी लेखांकन के सामान्य सिद्धांत और प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा के संबंध में व्यापक सिद्धांत शामिल हैं।
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