सूचना का अधिकार
भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है और असाधारण राजपत्र भाग-2 खंड में प्रकाशित किया है। मैंने 21-06-2005 को दिनांकित किया।
श्री राजेश रंजन, पीडीए-डीसी को इस कार्यालय के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
अधिनियम में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, निदेशक (प्रशासन) श्री विनोद सी को इस कार्यालय के लिए पीआईओ नामित किया गया है।
सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के अनुसार, जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना दिनांक 16-9-2005 के अनुसार जारी किया गया है; सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ आवेदन शुल्क भी संलग्न होना चाहिए, जैसा कि नीचे दिया गया है।
शुल्क की स्वीकृति: लोक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त में से किसी भी माध्यम से भुगतान से इनकार नहीं किया जाए या आवेदक को लेखा अधिकारी के अलावा किसी अन्य अधिकारी के नाम पर आईपीओ आदि निकालने के लिए बाध्य नहीं किया जाए।
धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत जानकारी प्राप्त करने के अनुरोध के साथ उचित रसीद के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से दस रुपये का आवेदन शुल्क होगा।
धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए: उचित रसीद के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर के चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से निम्नलिखित दरों पर नकद के रूप में शुल्क लिया जाएगा:
धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए: निम्नलिखित दरों पर शुल्क लिया जाएगा:
(ए) डिस्केट या फ्लॉपी में प्रदान की गई जानकारी के लिए- रुपये पचास (रु. 50 /-) प्रति डिस्केट या फ्लॉपी और
(बी) मुद्रित रूप में प्रदान की गई जानकारी के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरण के लिए फोटोकॉपी के रुपये दो (रु. 2 /-) पर।

