खातों का प्रमाणीकरण
परिचय: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर, अधिकार होगा,
कंपनी के वित्तीय विवरण का एक पूरक लेखापरीक्षा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिसे वह इस संबंध में अधिकृत कर सकता है; और ऐसे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को, इस प्रकार अधिकृत, ऐसे मामलों पर, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, और ऐसे प्रपत्र में, जानकारी या अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निर्देशित कर सकते हैं। और
ऐसी ऑडिट रिपोर्ट पर टिप्पणी या पूरक:
बशर्ते कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई कोई भी टिप्पणी, या लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पूरक, कंपनी द्वारा धारा 136 की उपधारा (1) के तहत लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियों के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को भेजी जाएगी और साथ ही कंपनी की वार्षिक आम बैठक के समक्ष उसी समय और उसी तरीके से रखी जाएगी जैसे लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

