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यह प्रतिवेदन मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सौंपने हेतु तैयार किया गया है।
प्रतिवेदन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रों के विभागों जिनमें गृह, योजना, आर्थिकएवं सांख्यिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खेल और युवा कल्याण तथा जनजातीय कार्य विभाग सम्मिलित हैं, की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है।
इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो अवधि 2018-19 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने पर जानकारी में आये थे। प्रकरण जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु उन्हें पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गए हैं।
लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।