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भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 1, उत्तर प्रदेश सरकार (आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने हेतु तैयार किया गया है।
इस प्रतिवेदन में छः अध्याओं को सम्मिलित करते हुए दो भाग हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः-
भाग-अः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलापः इस भाग में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित दो उपभाग हैं। आगे, इन दो उपभागों में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को दर्शाते हुए चार अध्याय सम्मिलित हैं।
भाग-बः आर्थिक क्षेत्र के अर्न्तगत विभाग एवं इकाइयां (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)ः इस भाग में उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के कार्यकलाप एवं आर्थिक क्षेत्र के अर्न्तगत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखपरीक्षा प्रेक्षणों को दर्शाते हुए दो अध्याय सम्मिलित हैं।