भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा को निम्नलिखित सांविधिक लेखापरीक्षा कार्य सौंपे गए हैं:

  • नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15, 16, 17, 19 और 20 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभागों के व्यय और राजस्व की लेखापरीक्षा।
  • भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त, राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) और राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) पर प्रतिवेदन तैयार करना।
  • भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना।
  • हरियाणा सरकार के वित्त और विनियोग लेखाओं और विश्व बैंक परियोजनाओं के लेखाओं को प्रमाणित करना।
  • राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सिविल, राजस्व प्राप्ति पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुच्‍छेदों पर राज्य विधानसभा की लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यचालन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अनुच्‍छेदों पर जांच में राज्य विधानसभा की लोक उपक्रम समिति (कोपू) की सहायता करना।
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