GPF Information
- About GPF
- Eligibility to Join The Fund
- GPF Subscription
- New Allotment Cases
- Maintenance of GPF Account
- GPF Details
- Annual Statement of Accounts
- Forwarding of Application
- Adjustment of Missing Credits
- GPF Account Opening Form
- Provident Fund Balance
- Information for Subscriber/DDO
- Status of C &ampampampampampampampampampampampampamp AG Complaint Cases
- Grievance/feedback/complaint
- Do&ampampampampampampampampampampampamp039s &ampampampampampampampampampampampampamp Don&ampampampampampampampampampampampamp039ts For GPF
- FAQ
जीपीएफ योगदान के लिए पात्रता
- सभी नियमित स्थापनाओं के स्थायी और अस्थायी सरकारी कर्मचारी और जिन्हें आकस्मिक भुगतान नहीं किया जाता, वे निधि की सदस्यता लेंगे। अस्थायी सरकारी कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सदस्यता लेंगे।
- बशर्ते कि अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता के लिए ऐसे किसी भी कर्मचारी को आवश्यकता या अनुमति नहीं दी गई है, जो निधि में ग्राहक के रूप में बने रहने हेतु पात्र होगा, जबकि वह इस तरह के कोष की सदस्यता के अपने अधिकार को बरकरार रखता है।
- एक कर्मचारी द्वारा एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद, इस योजना में शामिल होना अनिवार्य है। समूह ’डी’ के कर्मचारियों के मामले में, कार्यालय प्रमुख जी.पी.एफ. खाता संख्या आबंटित करता है । लेकिन ग्रुप ’ए’, 'बी' औेर ' सी ' कर्मचारियों के मामले में, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), मणिपुर जीपीएफ खाता संख्या आबंटित करता है ।
- भविष्य निधि की सदस्यता खाता संख्या के आबंटन से पहले वेतन बिलों से नहीं काटी जानी चाहिए।
- जी.पी.एफ. खाता संख्या प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन एक वर्ष की सेवा के पूरा होने से कुछ सप्ताह पहले, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), मणिपुर को भेजा जाना चाहिए।
- यदि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), मणिपुर से जी.पी.एफ खाता संख्या प्राप्त करने में देरी होती है। तो बकाया सदस्यता की कटौती की जाती है। प्रत्येक महीने वर्तमान जीपीएफ अंशदान के साथ बकाया सदस्यता की एक किस्त काटी जायेगी।
- एक पुन: नियोजित पेंशनभोगी भी एक वर्ष की निरंतर सेवा के पूरा होने के बाद निधि की सदस्यता के लिए पात्र है। यदि फिर भी, उसे एक वर्ष से अधिक समय के लिए फिर से नियोजित किया जाता है, तो वह पुन: रोजगार शुरू करने की तारीख से नई सदस्यता ले सकता है। अलग से खोले गए पेंशनभोगियों के कोष खाते में एक नया खाता नंबर आवंटित किया जाएगा।

