जीपीएफ संबंधित जानकारी
10 (1) एक ग्राहक निलंबन की अवधि के दौरान या सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति की तारीख से चार महीने पहले को छोड़कर फंड की मासिक सदस्यता लेगा:
बशर्ते कि एक ग्राहक लिखित में एक विकल्प बनाने के बाद, उन महीनों के दौरान सदस्यता नहीं ले सकता है, जिसमें ग्राहक पूरे महीने के लिए आधे वेतन अवकाश पर है या महीने के कम से कम आधे महीने के लिए बिना वेतन के असाधारण छुट्टी पर है।
(2)एक ग्राहक, नियम ३० के अनुसार , निधि में अपने क्रेडिट के राशि वापस ले लेता है, जब तक और जब तक ग्राहक ड्यूटी पर नहीं लौटता, तब तक इस तरह की निकासी के बाद फंड की सदस्यता नहीं लेंगे।
11 (1)ग्राहक की राशि ग्राहक निम्न शर्तों के अधीन तय की जाएगी, -
(a) यह पूरे रुपये में व्यक्त किया जाएगा।
(b) यह किसी भी राशि को व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन यह सात प्रतिशत से कम नहीं हो सकता है और न ही उसके परिलब्धियों से अधिक हो सकता है:
बशर्ते कि सरकार सब्सक्राइबर के फंड में जमा की जाने वाली अधिक राशि के लिए सीधे आदेश दे सकती है।
यदि कोई सब्सक्राइबर सरकार को हाउस बिल्डिंग लोन दे रहा है, तो सब्स्क्राइबर सब्स्क्रिप्शन सब्जेक्ट को कम कर सकता है, जिसमें कमी मासिक सब्सक्रिप्शन और एमोल्यूमेंट के सात प्रतिशत के बीच के अंतर के तीन चौथाई से ज्यादा नहीं है।
(2)उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए एक ग्राहक के अलगाव होंगे: -
(a) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को सरकारी सेवा में रहे एक ग्राहक के मामले में, उस तिथि को वह अधिकार, जिसके लिए वह निम्नानुसार प्रदान किया गया था: -
(i) यदि ग्राहक उक्त तिथि को अवकाश पर था और ऐसी छुट्टी के दौरान सदस्यता नहीं लेने के लिए निर्वाचित हुआ था या उक्त तिथि को निलंबित किया जा रहा था, तो उसके कर्त्तव्य वे ही होंगे जो वह ड्यूटी पर लौटने के बाद पहले दिन के हकदार थे। ;
(ii) यदि ग्राहक उक्त तिथि को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त तिथि को अवकाश पर था और वह अवकाश पर रहता है और ऐसी छुट्टी के दौरान सदस्यता लेने के लिए निर्वाचित होता है, तो उसके परिलब्धियां वे ही होंगे जो उसके पास होंगे। हकदार था वह भारत में ड्यूटी पर था;
(iii) यदि ग्राहक उक्त तिथि के एक दिन बाद नियम ५ और ६ के संचालन के तहत पहली बार फंड में शामिल हुआ था, तो उसके परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी, जिनके लिए वह ऐसी बाद की तारीख में हकदार था;
(b) पूर्ववर्ती वर्ष के ३१ मार्च को सरकारी सेवा में नहीं रहने वाले ग्राहक के मामले में, उनकी सेवा के पहले दिन, जिनके पास वह पहली बार फंड में शामिल हुए थे उनकी सेवा के पहले दिन के बाद की तारीख में नियम 6 का संचालन, वह परिलब्धियाँ जिसके बाद वह ऐसी तारीख पर हकदार थे।
(3) ग्राहक प्रत्येक वर्ष में अपनी मासिक सदस्यता की राशि का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से करेगा: -
(a) यदि वह कटौती के पूर्व वर्ष के ३१ मार्च को ड्यूटी पर था, तो उस महीने के लिए अपने वेतन बिल से इस कटौती में जो वह करता है;
(b) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था और इस तरह की छुट्टी के दौरान सदस्यता नहीं लेने के लिए निर्वाचित हुआ, या उस तिथि को निलंबन के अधीन था, जो कटौती के बाद वह अपने पहले वेतन बिल से इस संबंध में करता है। कर्तव्य के लिए;
(c) यदि उसने वर्ष के दौरान पहली बार सरकारी सेवा में प्रवेश किया है, या यदि उसे नियम ५ के तहत किसी विशेष तिथि से निधि में शामिल होने के लिए अनिवार्य है, या कटौती के द्वारा पहली बार कोष में सम्मिलित होता है, जिसमें वह करता है इस महीने के लिए उसके वेतन बिल की ओर से, जिसके दौरान वह फंड से जुड़ता है;
(d) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के ३१ मार्च को छुट्टी पर था, और वह छुट्टी पर रहा और इस तरह के अवकाश के दौरान सदस्यता लेने के लिए निर्वाचित हुआ, उस कटौती द्वारा जिसके लिए वह अपने वेतन बिल से इस संबंध में बनता है। महीना;
(e) यदि वह पिछले वर्ष के ३१ मार्च को विदेश सेवा में था, तो उसके द्वारा चालू वर्ष में अप्रैल माह के लिए सदस्यता के खाते में उसके द्वारा जमा की गई राशि।
(4) किसी ग्राहक द्वारा तय की गई सदस्यता की राशि उसके वेतन की दर में वृद्धि या कमी के कारण वर्ष के दौरान भिन्न नहीं होगी, जो कि ३१ मार्च के संबंध में अंततः पाई गई हो सकती है। पूर्ववर्ती या जो वर्ष के दौरान हो सकता है।
(5) सदस्यता की राशि को केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में वर्ष के दौरान बदला जा सकता है:
(a) यदि एक ग्राहक एक महीने के लिए ड्यूटी पर है और उस महीने के शेष के लिए छुट्टी पर है और यदि उसने छुट्टी के दौरान सदस्यता नहीं लेने का चुनाव किया है, तो देय सदस्यता की राशि खर्च किए गए दिनों की संख्या के अनुपात में होगी। महीने में ड्यूटी पर।
(b) यदि किसी ग्राहक की मृत्यु एक महीने के दौरान हो जाती है, तो उस महीने के लिए सब्सक्राइबर के परित्याग की कोई सदस्यता नहीं ली जानी चाहिए।
(c) यदि कोई उप-नियम (1) के खंड (बी) में किसी भी अनंतिम परिवर्तन के तहत कवर किया गया है।
11. नियम नियम के उप-नियम (1), नियम -5 और उप-नियम (1) के खंड (ख) में निहित कुछ भी नहीं, नियम 11 के सभी सरकारी कर्मचारी जिनमें कार्य प्रभारित कर्मचारी या कार्य प्रभारित सदस्य शामिल हैं सेवा किसी भी महंगाई भत्ते के ऐसे हिस्से को मासिक रूप से सब्सक्राइब करेगी, जो भी नाम से, जैसा कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय-समय पर जारी किए गए आदेशों में। इस उद्देश्य के लिए, सदस्यता पूरे रुपये में होगी। पचास पैसे और उससे अधिक को एक रुपए के रूप में माना जाएगा जबकि पचास पैसे से कम छोड़ा जाएगा।
उपरोक्त संशोधन को 1-4-77 से प्रभावी माना जाएगा।
12. जब एक ग्राहक को विदेशी सेवा में स्थानांतरित किया जाता है या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, तो वह फंड के नियमों के अधीन उसी तरह से रहेगा जैसे कि वह स्थानांतरित नहीं किया गया था या प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था।