सामान्य भविष्य निधि के बारे में
महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी ) - द्वितीय , मध्य प्रदेश, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का एक हिस्सा है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन कार्य करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की धारा 10 (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के अनुसार, महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी ) - द्वितीय अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों और मध्य प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों के अंशदायी / सामान्य भविष्य निधि खाते के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है ।
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अपने GPF विवरण जानने के लिए अपनी सिरीज़ और कर्मचारी आईडी दर्ज करें। सिरीज़ को बड़े अक्षरों में दर्ज किया जाना चाहिए, जैसे IAS, AIS आदि । GPF खाता संख्या संख्यात्मक होनी चाहिए।
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लिंक अंतिम भुगतान विवरण की स्थिति के माध्यम से ग्राहक का मार्गदर्शन करेगा।
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जीपीएफ शिकायतों के तेजी से निवारण के लिए सब्सक्राइबर्स को ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
पेंशन
यह कार्यालय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, लोकायुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, मंडल लेखाकारों, स्वतंत्रता सेनानियों और राज्य विधानमंडल के पूर्व सदस्यों और राज्य पेंशन खातों के संकलन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पेंशन लाभ के लिए अधिकृत करने के लिए जिम्मेदार है।
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यह लिंक पेंशनर को भारत सरकार के बाहरी लिंक के माध्यम से पेंशन के लिए आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए मार्गदर्शन करेगा।
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यह लिंक पेंशनरों के लाभ के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर प्रकाशित प्रासंगिक आदेशों और परिपत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा।
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सभी आवश्यक पेंशन फॉर्म यहां डाउनलोड किए जा सकते हैं
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21 Sep
राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता 2024 के लिए प्रतिभागियों के ऑनलाइन पंजीकरण के संबंध में लिंक। -
25 May
निरीक्षण वाहन किराए पर लेने हेतु निविदा का आमंत्रण -
28 Apr
आउटसोर्सिंग श्रमिकों (एम.टी.एस) की प्रदायगी हेतु निविदा -
06 Apr
आउटसोर्सिंग श्रमिकों (डी.ई.ओ) की प्रदायगी हेतु निविदा
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