संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत सरकार को अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को बढ़ावा देने का कर्तव्य सौंपा गया था ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, राजभाषा अधिनियम, 1963 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और उसके बाद राजभाषा नियम, 1976 बनाए गए। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में, यह कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित है और राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है । इस कार्यालय में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है तथा राजभाषा अनुभाग द्वारा राजभाषा संबंधी सभी कार्य का सुचारु रूप से निष्पादन किया जाता है -

  • राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त  करने के लिए उचित  कार्रवाई करना।

  • लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का हिंदी में अनुवाद करना।

  • कार्यालय के विभिन्न दस्तावेजों का आवश्यकतानुसार अंग्रेजी से हिन्दी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना है।

  • राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की नियमित त्रैमासिक बैठकों का आयोजन करना और बैठकों की कार्यसूची/एजेंडा तथा कार्यवृत्त जारी करना।

  • हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मुख्यालय कार्यालय तथा राजभाषा विभाग को त्रैमासिक प्रतिवेदन, तथा अनुपालना प्रतिवेदन भेजना।

  • मुख्यालय कार्यालय को हिंदी की वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करना।

  • नियमानुसार हिंदी पुस्तको की खरीद सुनिश्चित करना।

  • नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित करना तथा संबंधित बैठकों में भाग लेना।

  • कार्यालय के विभिन्न अनुभागों का हिन्दी निरीक्षण करना।

  • हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ तथा हिन्दी टंकण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

  • कार्यालय में हिन्दी दिवस/पखवाड़ा का आयोजन करना।

  • कार्यालय की वार्षिक गृह पत्रिका ‘यमुनातीरे’ का प्रकाशन।

  • राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को अधिसूचित करना।

  • अधीनस्थ कार्यालयों की तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा करना।

  • सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा तदनुसार उचित कारवाई करना और दिशानिर्देश जारी करना।

 

वार्षिक हिन्दी पत्रिका

1. यमुनातीरे
 

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