सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1.आवेदन करने की प्रक्रिया

एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है उसे नीचे प्रक्रिया 3 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार ऐसे शुल्क के साथ हिंदी में अथवा अंग्रेजी में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुरोध करना होगा।

2.आवेदन फार्म का प्रारूप

आवेदन कर्ता को स्पष्ट रूप में अपना नाम एवं पत्राचार का पता, दूरभाष संख्या (वैकल्पिक) और विशिष्ट सूचना यदि व्यवहार्य हो तो सं. एवं तिथि आदि सहित जो सूचना वह चाहता/चाहती है, का उल्लेख करना चाहिए।

3.शुल्क

  1. (क) शुल्क नकद में समुचित प्राप्ति रसीद के रूप में अथवा पीएओ(लेखापरीक्षा), पीएजी (ए & ई), झारखंड, रांची के पक्ष में देय बैंकर चेक/ बैंक   ड्राफ्ट/ इंडियन पोस्टल आर्डर द्वारा समुचित प्राप्ति के प्रति नकद रूप में दिया जाय।
    1. शुल्क की मात्रा: धारा6 की उप धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध उपरोक्त (क) में यथा उल्लिखित तरीके से दस रूपये के आवेदन शुल्क के साथ भेजा जायगा। अन्यथा अनुरोध को एक वैध अनुरोध नहीं माना जाएगा और कोई सूचना नहीं दी जाएगी। 
  2. धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने हेतु, निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जायेगा :
  1. सृजित प्रत्येक पृष्ठ या उसकी फोटोप्रति के लिये दो रूपए (ए-4 या ए-3 कागज)
  2. बड़े आकार के कागज में किसी फोटोप्रति का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य
  3. नमूनों अथवा प्रतिमानों के लिये वास्तविक लागत या कीमत, और
  4. अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण के प्रथम घंटे के लिये कोई शुल्क नहीं है और  बाद के प्रत्येक घंटे के लिये पांच रूपये का शुल्क।

4.आवेदन और शुल्क की प्राप्ति की व्यवस्था

आवेदन या शुल्क की प्राप्ति हेतु कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इस्पात), रांची के स्वागत काउंटर पर व्यवस्था की गई है। आवेदक 3(ए) पर प्रक्रिया के अनुसार भी अपेक्षित फीस जमा करा सकता है।

5.अपील और अपीलीय प्राधिकारी आदि, यदि कोई है

आरटीआई, अधिनियम 2005, की धारा 19(1) के अनुसार सीपीआईओ/ पीआईओ के निर्णय के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। कार्यालय में, सीपीआईओ निदेशक (मुख्या. एवं प्रशा.) कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इस्पात), रांची एवं महानिदेशक लेखापरीक्षा (इस्पात), रांची अपीलीय प्राधिकारी हैं।

 

 

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