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कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी )-प्रथम
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी )-प्रथम मध्य प्रदेश जो भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का हिस्सा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन कार्य करता है।
यह कार्यालय भारत के संविधान के अनुछेद सहपठित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य अधिकार एवं सेवाशर्तें) अधिनियम 1971 की धरा 10 एवं 11 के अधीन मध्य प्रदेश की राज्य सर्कार के लेखाओं को संकलित एवं तैयार करता है।
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी) प्रथम मध्य प्रदेश लोकनिर्माण विभाग लोक स्वस्थ्य यांत्रिकी जल संसाधन विभाग एवं सचिवालय से सम्बंधित सामान्य भविष्य निधि लेखों के संधारण के लिए भी उत्तरदायी है।
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी )-प्रथम मध्य प्रदेश ग्वालियर के वर्तमान स्वरुप की स्थापना मई १९८५ में हुई थी। भोपाल में एवं मुख्या कार्यालय ग्वालियर में स्थित है।
कार्यालय के प्रमुख कार्य :
- कोषालयों, लोकनिर्माण संभागों, ग्रामीण यांत्रिकी एवं वन विभागों से प्राप्त मासिक लेखों के आधार पर राज्य सर्कार के व्ययों एवं प्राप्तियों के मासिक लेखों का संकलन एवं इन्हें राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
- राज्य सरकार के वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करना।
- कोषालय एवं उपकोषालयों के निरिक्षण / लेखापरीक्षा करना।
- माननीय राज्यपाल, मंत्री विधानसभा सदस्यों, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोगों के सदस्यों, उच्च न्यायलय के माननीय न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवा आयोगों के एवं अभिकरणों के अध्यक्ष एवं सदस्यों से सम्बंधित राज्यपत्रित हक़दारी।
- लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वस्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं मध्य प्रदेश सचिवालय में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि एवं अंशदायी भविष्य निधि लेखों के संधारण।
- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी)-प्रथम एवं द्वितीय में कार्यरत समूह ख, ग, एवं घ के अधिकारीयों / कर्मचारियों का संवर्ग प्रबंधन।
- मध्य प्रदेश के वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी, संभागीय लेखा अधिकारी का ग्रेड १ एवं २ तथा संभागीय लेखपालों का संवर्ग का प्रबंधन।
- मध्य प्रदेश स्थित लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के भुगतान एवं लेखा कार्यालय का पर्यवेक्षण तथा उनके मासिक लेखों को प्रधान भुगतान एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा दिल्ली) को प्रेषित करना।