महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय
महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्य, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को संविधान द्वारा प्रदत शक्तियों और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के दायित्वों, शक्तियों और डीपीसी अधिनियम 1971 की शर्तों, अनुसार होता है। महानिदेशक लेखापरीक्षा का मुख्य कार्य, लेखापरीक्षा करके लेखापरीक्षा तथ्यों को, पश्चिम रेलवे की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए संयोजित करके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद के पटल पर रखने के लिए, महानिदेशक लेखापरीक्षा (रेलवे) को प्रस्तुत करना होता है।