सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई
C-25, ऑडिट भवन,बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा(पूर्व), मुंबई-400051
टेलीफोन- 022-69403800
ई.मेल: pdcamumbai[at]cag[dot]gov[dot]in
इस कार्यालय में सूचना के अधिकार कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) की नियुक्ति की है।
अधिनियम के तहत इस कार्यालय के संगठनात्मक कार्य, टेलीफोन निर्देशिका, सम्बंधित प्रसार के प्रयोजनों के लिए कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई- की आधिकारिक वेबसाइट https://cag.gov.in/mab/mumbai-ii पर भी उपलब्ध है।
आवेदन फार्म का प्रारूप
आवेदन में स्पष्ट रूप में उसका नाम एवं पत्राचार का पता, दूरभाष संख्या (वैकल्पिक) और विशिष्ट सूचना यदि व्यवहार्य हो तो सं. एवं तिथि आदि सहित जो सूचना वह चाहता/चाहती है, का उल्लेख करना चाहिए।
शुल्क
- आरटीआई आवेदन शुल्क/आरटीआई के अंतर्गत दस्तावेज़ शुल्क के लिए 10/- का डीडी/आईपीओ/चेक डीडीओ/वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशासन,वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक, मुंबई के कार्यालय को संबोधित होना चाहिए। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय शुल्क स्टाम्प भुगतान का मान्य तरीका नहीं है। आईपीओ वरिष्ठ लेखा अधिकारी, डीजीसीए मुंबई के पक्ष में जारी किया जा सकता है।
- शुल्क की मात्रा: धारा6 की उप धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध उपरोक्त (1) में यथा उल्लिखित तरीके से दस रूपये के आवेदन शुल्क के साथ भेजा जायगा। अन्यथा अनुरोध को एक वैध अनुरोध नहीं माना जाएगा और कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने हेतु, निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जायेगा :
- सृजित प्रत्येक पृष्ठ या उसकी फोटोप्रति के लिये दो रूपए (ए-4 या ए-3 कागज)
- बड़े आकार के कागज में किसी फोटोप्रति का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य
- नमूनों अथवा प्रतिमानों के लिये वास्तविक लागत या कीमत, और
- अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण के प्रथम घंटे के लिये कोई शुल्क नहीं है और बाद के प्रत्येक घंटे के लिये पांच रूपये का शुल्क।
अपील और अपीलीय प्राधिकारी आदि, यदि कोई है
आरटीआई, अधिनियम 2005, की धारा 19(1) के अनुसार सीपीआईओ/ पीआईओ के निर्णय के प्रति अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। श्री बिरेन डी परमार, महानिदेशक इस कार्यालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं

