प्रशासन
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कार्यालय के अंदर स्थानांतरण एवं तैनाती (अस्थायी स्थानांतरणों को छोड़कर) के सभी मामले संबंधित बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर किए जाएंगे, जिन्हें अधिसूचित किया गया है। ग्रुप ‘ए’ और ग्रुप ‘बी’ (राजपत्रित) कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के लिए स्थानांतरण एवं तैनाती बोर्ड के मामले में महालेखाकार/प्रधान महालेखाकार स्वीकार करने वाले प्राधिकारी होंगे। ग्रुप ‘बी’ (अराजपत्रित) और ग्रुप ‘सी’ कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण एवं तैनाती बोर्ड के मामले में प्रशासन समूह के प्रभारी समूह अधिकारी स्वीकार करने वाले प्राधिकारी होंगे।
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बोर्ड कार्मिकों के क्रमावर्तन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की नियम पुस्तिका के (प्रशासन) संगत प्रावधानों और मुख्यालय/भारत सरकार आदि द्वारा समय-समय पर जारी उपयुक्त निर्देशों के अनुसार मामलों पर विचार करेंगे।
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जहां भी लागू हो, स्थानांतरण और तैनाती पर निर्णय लेते समय पद की प्रकृति और आवश्यकता, व्यक्ति की विशेष योग्यता, कौशल और पिछले कार्य – निष्पादन आदि जैसे कारकों को भी अतिरिक्त रूप से ध्यान में रखा जाएगा।
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समूह ‘बी’ और ‘सी’ के कर्मचारियों को सामान्यतः उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी विशेष समूह से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, जो न्यूनतम दो वर्ष की अवधि होगी।
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यदि कार्य की अनिवार्यताओं के कारण आपातकालीन आधार पर/कर्मचारियों के अस्थायी डायवर्जन पर तैनाती की जाती है, तो बोर्ड द्वारा कार्योत्तर पुष्टि के लिए उन पर विचार किया जाएगा।
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सभी स्थानांतरण और तैनाती प्रशासनिक आवश्यकताओं और कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन होंगे।
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समूह के भीतर कर्मचारियों की तैनाती का निर्णय समूह अधिकारी और महालेखाकार/प्रधान महालेखाकार द्वारा किया जाता रहेगा और स्थानांतरण और तैनाती बोर्ड की इस मामले में कोई भूमिका नहीं होगी।