लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का क्या होता हैं?
 संघ के मामले में सीएजी के प्रतिवेदन राष्ट्रशपति को और राज्य मामले में राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं जो उन्हें सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। एक बार सदन में प्रस्तुत किये जाने के बाद, प्रतिवेदन लोक लेखा समिति (पीएसी)/लोक उपक्रम समिति (कोपू) की केंद्रीय और राज्य स्थाई समितियों को स्थाई रूप से संदर्भित हो जाते हैं। ये विशिष्टम समितियां वार्षिक लेखे और उनपर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समयबद्ध और गहन संवीक्षा उपलब्ध करवाने के लिए गठित की गई हैं। समितियां लोक हित के सर्वाधिक महत्वपूर्ण निष्कीर्षों और सिफारिशों को हमारे प्रतिवेदनों से चुनते है और उन पर अपनी सुनवाईयों रखते हैं। हम इस कार्य में इन समितियों को अपना तकनीकी सहायता करते हैं। समितियों की सुनवाईयों पर, कार्रवाई/गैर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार कार्यकारी को बुलाया जा सकता है। उनकी जांच के आधार पर, समिति अपने प्रतिवेदन तैयार करते है और विधान मंडल को प्रस्तुत करते है जो समिति की सुनवाईयों, कार्यकारी द्वारा की गई कार्रवाई और प्रशासनिक प्रथाओं और कार्यप्रणालियों को सुधारने के लिए सिफारिशों को शामिल कर सारबद्ध करती है।
हमारे प्रतिवेदन का केंद्र बिंदु क्या है?
किस प्रकार के प्रतिवेदन सीएजी प्रस्तुत करता है?
अपनी भूमिका निभाने के लिए सीएजी की क्या शक्तियां है?
सीएजी के क्या कर्त्तव्य है?
सीएजी की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चियत की गई है?
हम कौन है?
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