सामान्य क्षेत्र लेखापरीक्षा कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) मेघालय शिलांग में, एएमजी-I  के तहत इकाइयों की लेखापरीक्षा के एक समूह अधिकारी के नियंत्रण में है। (वरिष्ठ उप महालेखाकार/एएमजी-I)
अनुभाग और कार्य   सामान्य क्षेत्र के तहत लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की (ड्यूटी, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के तहत निम्नलिखित सरकारी विभागों के संबंध में किया जाता है।
लेखापरीक्षिती इकाइयों क्रमांक विभाग का नाम सर्वोच्च लेखा परीक्षा
इकाइयों
इकाइयों का क्रियान्वयन योग
1. वित्त (लेखा और कोषागार, लघु बचत) 1 3   4
2. नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड 1 12 5 18
3. जिला परिषद मामले 1 3   4
4. चुनाव 1 7 9 17
5. सामान्य प्रशासन{जीएडी (ए), जीएडी (बी)} 1 6   7
6. जिला प्रशासन (खासी क्षेत्र) 2 16 1 12
  जिला प्रशासन (गारो क्षेत्र)       7
7. राज्यपाल सचिवालय   1   1
  8. विधानसभा सचिवालय   1   1
  9. कानून 1 4 3 8
  10. मेघालय लोक सेवा आयोग   1   1
  11. योजना (आर्थिक और सांख्यिकी सम्मिलित) 1 15 10 26
  12. छपाई और स्टेशनरी 1 2   3
  13. घर (जेल) 1 6   7
  14. कार्यक्रम कार्यान्वयन   1   1
  15. सचिवालय प्रशासन 1 3   4
  16. होम (पुलिस) 1 6   7
  17. राजस्व और आपदा प्रबंधन 1 11   12
  18. केंद्र सरकार के कार्यालय   25   25
  19. केंद्रीय स्वायत्त निकाय  धारा 19 के तहत    8   8
  20. राज्य स्वायत्त निकाय धारा 14 के तहत    2   2
  21. राज्य स्वायत्त निकाय धारा 15 के तहत    2   2
  कुल (सामान्य क्षेत्र) 14 159 30 203
अनुभाग और कार्य सामाजिक क्षेत्र के तहत राज्य के विभागों का लेखापरीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की भारत की धारा 13 (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के तहत किया जाता है।
लेखापरीक्षिती इकाइयों क्रमांक विभाग का नाम एपेक्स लेखा परीक्षा
इकाइयों
इकाइयों को लागू करना कुल योग
1 कृषि, बागवानी 1 25 31 57
2 पशुपालन और पशु चिकित्सा 1 27 26 54
3 सीमा क्षेत्र विकास 1 17 - 18
4 सामुदायिक और ग्रामीण विकास 1 51 3 55
5 सहकारिता 1 12 3 16
6 मछली पालन 1 11 5 17
7 खाद्य और नागरिक आपूर्ति 1 16 8 25
8 लोक निर्माण विभाग 1 46 - 47
9 रेशम उत्पादन और बुनाई 1 21 4 26
10 मृदा और जल संरक्षण 1 20 - 21
11 जल संसाधन 1 14 - 15
12 कानूनी मेट्रोलॉजी के नियंत्रक 1 1 14 16
13 केंद्र सरकार के कार्यालय - 10 - 10
14 धारा 19 (2) और 20 (1) के तहत केंद्रीय स्वायत्त निकाय - 5 - 5
15 धारा 14 (पीएमजीएसवाई) के तहत राज्य की स्वायत्त निकायों - 23 - 23
16 धारा 14 (1) के तहत राज्य की स्वायत्त निकायों - 1 - 1
17 धारा 15 के तहत राज्य की स्वायत्त निकायों - 1 - 1
कुल (आर्थिक क्षेत्र) 12 301 94 407
अनुभाग और कार्य एसएबी के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा शर्तों, 1971 की एडीसी और धारा 19 (3) के संबंध में भारत के संविधान की धारा 7 (4) के तहत वित्तीय लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है।
लेखापरीक्षिती
इकाइयों
स्वायत्त जिला परिषदें
1. खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद
2. जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद
3. गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद
राज्य स्वायत्त निकाय
1. मेघालय भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड नोट: उपरोक्त इकाइयों की लेखापरीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है और अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी तैयार की जाती है।

स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा

अनुभाग और कार्य राज्य में 6 नगरपालिका बोर्डों के लेखा परीक्षा के लिए टीजीएस को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, शक्तियां और सेवा अधिनियम, 1971 की शर्तों की धारा 20 (1) के तहत सौंपा गया है ।
नगरपालिका बोर्डों की लेखापरीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है और वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है।
लेखापरीक्षिती
इकाइयों
1. शिलांग नगरपालिका बोर्ड
2. तुरा नगरपालिका बोर्ड
3. जवई नगरपालिका बोर्ड
4. विलियमनगर नगरपालिका बोर्ड
5. बाघमारा नगरपालिका बोर्ड
6. रेसुबेलपारा नगरपालिका बोर्ड
अनुभाग और कार्य सामाजिक क्षेत्र के तहत राज्य के विभागों का लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 और 15 के तहत किया जाता है।
लेखापरीक्षिती इकाइयों क्रमांक विभाग का नाम एपेक्स लेखा परीक्षा
इकाइयों
इकाइयों को लागू करना कुल योग
1 शिक्षा 1 40 43 84
2 कला और संस्कृति 1 14 - 15
3 स्वास्थ्य (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और चिकित्सा) 1 32 2 35
4 आवास 1 1 - 2
5 सूचना और सार्वजनिक संबंध 1 15 - 16
6 श्रम (रोजगार और शिल्पकार प्रशिक्षण, बॉयलर और कारखानों, सिविल कार्य बल) 1 19 23 43
7 जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी 1 30 - 31
8 सामाजिक कल्याण 1 19 48 68
9 खेल और युवा मामले 1 10 - 11
10 राज्य सूचना आयोग - 1 - 1
11 नगर और देश नियोजन 1 7 3 11
12 केंद्र सरकार के कार्यालय - 4 - 4
13 धारा 19 (2) और 19 के तहत केंद्रीय स्वायत्त निकाय - 6 - 6
14 धारा 20  के तहत केंद्रीय स्वायत्त निकाय - 30 - 30
15 धारा 14 (1) के तहत राज्य की स्वायत्त निकायों - 26 - 26
16 धारा 15 के तहत राज्य की स्वायत्त निकायों - 1 - 1
17 धारा 19 के तहत राज्य की स्वायत्त निकायों - 1 - 1
18. धारा 19 (2) के तहत राज्य की स्वायत्त निकायों - 1 - 1
19 धारा 20 (1) के तहत राज्य की स्वायत्त निकायों - 1 - 1
20 शहरी स्थानीय निकाय - 6 - 6
कुल (सामाजिक क्षेत्र) 10 264 119 393
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