समूह अधिकारी – AMG-I: सुश्री अंबिका रैना, उप महालेखाकार 

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह - I राज्य सरकार के कार्यालयों, सरकार द्वारा वित्तपोषित सांविधिक निकायों एवं प्राधिकरणों तथा उन संस्थानों के खातों की स्थानीय लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है, जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(3) एवं 149 के अंतर्गत बनाए गए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक रूप से करने के लिए जिम्मेदार हैं।  इसके अतिरिक्त, संसद द्वारा अधिनियमित विधानों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपे गए अन्य लेखापरीक्षण भी लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह - I द्वारा किए जाते हैं। कुछ लेखापरीक्षण संबंधित संस्थाओं की सहमति के आधार पर भी किए जा सकते हैं।  लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह - I के लेखापरीक्षण अधिकार क्षेत्र में 17 विभाग शामिल हैं, जिनके अंतर्गत कुल 43,448 इकाइयाँ आती हैं। इनमें 17 शीर्ष इकाइयाँ, 561 लेखापरीक्षण इकाइयाँ, तथा 42,870 क्रियान्वयन इकाइयाँ शामिल हैं।

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