Accounting System
को.नि.सेल (T.I. CELL) का मुख्य कार्य राजस्थान कोषागार नियम 2012 और राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों (जैसे G.F.&AR आदि) के अनुसार कोषागार खातों और कार्यों की विस्तृत जाँच करना है। राज्य के खातों का संकलन और रखरखाव नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक के DPC अधिनियम 1971 की धारा 10 से 12 के तहत भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक की जिम्मेदारी है।
कोषागार निरीक्षण का कार्य भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा केंद्रीय कार्यालय परिपत्र संख्या 08/O&M/91 (संख्या 513-O&M/8-91, दिनांक 13.02.1991 के माध्यम से लेखा एवं पात्रता कार्यालयों को सौंपा गया था, जो 1.4.1991 से प्रभावी हुआ। यह परिपत्र कोषागारों से प्राप्त खातों के संकलन से संबंधित है।
वर्तमान में, राजस्थान में 49 कोषागार, 247 उप-कोषागार और निदेशक, निदेशालय कोष एंव लेखा (D.T.A.), राजस्थान कार्यरत हैं। स्वीकृत वार्षिक योजना के अनुसार प्रतिवर्ष कोषागारों, चयनित उप-कोषागारों और D.T.A. कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है।

