महालेखाकार(लेखा व हकदारी), जम्मू व कश्मीर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन काम करता है, जो कि भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख है।भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी प्राधिकार के द्वारा नियुक्त संवैधानिक प्राधिकरण है।भारत सरकार(लेखा परीक्षा एवं लेखा) के आदेश  1936 के प्रावधानों के आधार पर  जैसा कि भारत सरकार (अस्थायी संविधान) आदेश 1947 एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 147 के द्वारा अपनाया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को नियम बनाने, लेखाओ की लेखा परीक्षा को लागू होने वाले सभी मामलों को दिशा देना, जिसके लिए वह उत्तरदायी हैै। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 के प्रावधानों से निकले हैै।

महालेखाकार के संयुक्त कार्यालयों का द्विभाजीकरण 01.03.1984 को अलग कार्यालयों में अलग  संवर्ग (अ)सभी लेखा परीक्षा कार्य तथा(ब) सभी लेखा व हकदारी कार्यो से निपटने के लिए किया गया। तदनुसार महालेखाकार(लेखा परीक्षा) जम्मू व कश्मीर तथा वरिष्ठ उपमहालेखाकार (लेखा व हकदारी) जम्मू व कश्मीर 01.03.1984 से अगस्त 2011 तक महालेखाकार(लेखा परीक्षा) समग्र पर्यवेक्षण के तहत अस्तित्व में आया फिर वरिष्ठ उपमहालेखाकार(लेखा व हकदारी) के कार्यालय को महालेखाकार(लेखा व हकदारी) रैंक की श्रेणी में अपग्रेड किया गया।

महालेखाकार(लेखा व हकदारी) जम्मू व कश्मीर को भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा सेवा के तीन अधिकारियों द्वारा (1)प्रशासन, भुगतान एवं लेखा अधिकारी,जीएडी,आईसीटी (2)पेंशन तथा (3)लेखाओ  का प्रभार धारण करते हुए सहायता प्रदान की जाती हैै।

लेखा रखरखाव के लिए आदेश

पूर्वोक्त अधिनियम के अनुच्छेद 10 से 12 तथा अनुच्छेद 23 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों के साथ संघ,राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का विधायिकाओं के प्रावधानों के तहत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक राज्यों के लेखाओं का  संकलन करता है, इस प्रकार राज्यों केे लेखाओं का संकलन के संबंध में जिस प्रकार भी आवश्यक हो, खाते रखता है तथा प्रतिवर्ष विनियोजन लेखा व वित्त लेखा तैयार करता है। विनियोजन लेखा व वित्त लेखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते है तथा राज्य के राज्यपाल को राज्य विधायिका की सदन में  रखने के लिए प्रस्तुत की जाती है।

राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाने के लिए प्रस्तुत की जाती हैंै। भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सम्पूर्ण सरकार के क्षैत्र में लेखांकन की एक समान नीति सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार हैै। अधिनियम, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सरकार के खातों के सामान्य सिद्धान्तोें और प्राप्ति एवं व्यय के लेखा परीक्षा के संबंध में व्यापक सिद्धान्तों के मार्गदर्शन निर्धारण हेतु अधिकृत करते है।

हम क्या करते है ?

संकलन करना

  • जम्मू व कश्मीर  सरकार सेे व्यय एवं प्राप्ति के मासिक लेखेः
  • राज्य के 134 कोषागारों से प्राप्त वाउचर एवं अनुसूचियां
  • यह कार्यालय 280 लोक निर्माण मण्डलों से संकलित लेखा प्राप्त करता है।
  • वन विभाग के 162 मण्डल इस कार्यालय को संकलित मासिक लेखा प्रदान करते है।
  • इन लेखाओं के संकलन के पश्चात, मासिक सिविल लेखा राज्य सरकार के वित्त विभाग को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए जाते है। इसके पश्चात वार्षिक विनियोजन एवं वित्तीय लेखा जम्मू व कश्मीर के गर्वनर को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए दिया जाता है।
  • महालेखाकार कायालयों में संधारित किये जाने वाले लेखाओं का मिलान उन कोषागारों में जिनमें विभिन्न जमा शीर्षो में लेन देन होता है।
  • योजना व्यय आंकडों एवं योजना व्यय की तैयारी की विवरणी का मिलान

संधारण

  • राज्य विधानसभा के सदस्यों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा लिये गये लम्बी अवधि अग्रिम का विस्तृत ऋण लेखा।
  • राज्य सरकार द्वारा इसके विभिन्न विभागों को दिये गये ऋणों का लेखा।
  • राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये ऋणों का लेखा/ सहायता अनुदान।
  • जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश लेखा।

जारी करना

  • जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार के कर्मचारियों/विधानसभा/परिषद के सदस्यों को लम्बी अवधि अग्रिम के संबंध में संतुलित/शेष पत्राचार।
  • लम्बी अवधि अग्रिम के ब्याज के साथ निर्धारण के संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र ।
  • राज्यपाल, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों, मंत्रीयों, सभापति एवं विधानसभा सदस्यों/ परिषद के सदस्यों को वेतन पर्ची।

अंतिम रूप एवं प्राधिकरण

  • राज्य सरकार के कर्मचारियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन लाभ।
  • पेंशन/पारिवारिक पेंशन
  • मृत्यु-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी
  • पेंशन रूपांतरण
  • जम्मू व कश्मीर राज्य विधानसभा/विधानपरिषद सदस्यों की पेंशन/परिवारिक पेंशन
  • राज्य के जिला कोषागार/उपकोषागारों का वार्षिक/अर्द्धवार्षिक निरीक्षण

योगदान

  • संघ के  वित्त लेखा की तैयारी हेतु लेखा महानियंत्रक को सामग्री, भारत सरकार, वित्त मत्रालय।

समीक्षा

  • जम्मू व कश्मीर राज्य के कोषागारों की वार्षिक समीक्षा
  • जम्मू व कश्मीर राज्य के लोक निर्माण मण्डलों की वार्षिक समीक्षा।
  • जम्मू व कश्मीर राज्य के वन  मण्डलों की कार्य प्रणाली की  वार्षिक समीक्षा।