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भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार की "केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के उपयोग" पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 2, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।
निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि को आच्छादित किया गया।
इस प्रतिवेदन में छ: अध्याय हैं, यथा सामान्य; नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन; प्राक्कलनों का गठन एवं प्राविधिक स्वीकृति; निविदा, कार्यों का प्रदान किया जाना एवं निष्पादन; कार्यों का भुगतान एवं व्यय का लेखांकन और आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली। अध्याय-I ‘सामान्य’ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदण्डों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति का वर्णन करता है। अन्य पाँच अध्यायों में लेखापरीक्षा परिणाम सम्मिलित हैं।